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शिमला : शहर में नगर निगम को समय पर टैक्स न देने वाले डिफाल्टर भवन मालिकों को नगर निगम ने अब दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। पहले नोटिस के बाद 550 से ज्यादा टैक्स डिफाल्टरों ने टैक्स जमा करवा दिया है। 1570 भवन मालिकों को दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। यदि दूसरी बार भी ये भवन मालिक टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो प्रशासन इनका बिजली और पानी काटने तक की कार्रवाई कर सकता है।

शहर में ऐसे कई भवन मालिक हैं जिन्होंने निगम को कई साल से टैक्स नहीं दिया है। नगर निगम प्रशासन ने इन सभी को नोटिस जारी किया था। इनमें से करीब 550 लोगों ने ही टैक्स जमा करवाया है। बचे हुए भवन मालिक ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया है। अब इन्हें फिर से नोटिस जारी किया गया है।

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि भवन मालिकों को टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यदि किसी ने टैक्स जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स से सालाना होती है 21 करोड़ की आय

शहर में नगर निगम को टैक्स से 21 करोड़ रुपये की सालाना आय होती है। राजधानी शिमला में 30,000 से ज्यादा भवन मालिक हैं। ये निगम को टैक्स जमा करवाते हैं। नगर निगम प्रशासन ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इस बार फेक्टर-6 को लागू किया है। हालांकि यह फेक्टर-6 उन्हीं भवनों पर लागू होगा, जिनका निर्माण 2021 के बाद किया जाएगा। इससे पहले के बने भवनों पर अधिकतम टैक्स का फेक्टर-5 के तहत लगाया जाता है। यह फेक्टर 2000 से 2020 के बीच में बने हुए भवनों पर लगता है।

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